चंडीगढ़ (EXClUSIVE): पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को तलब किया था । इस दौरान कोर्ट ने उनसे सभी पुलिस स्टेशन व जेलों में सीसीटीवी इंस्टाल करने की जानकारी मांगी है।
हाई कोर्ट ने एनडीपीएस केस की सुनवाई करते हुए डीजीपी से पंजाब से पूछा कि सभी पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और सीआईए दफ्तरों में सीसीटीवी लगाए गए हैं या नहीं? क्या सभी सीसीटीवी नाइट विज़न और ऑडियो रिकॉर्डिंग में सक्षम हैं और क्या उनकी रिकॉर्डिंग 18 महीने तक सुरक्षित रखी जा सकती है?
बता दें कि हाईकोर्ट ने इन सभी एंट्री, एग्जिट, मेन गेट, रिसेप्शन एरिया, कॉरिडोर, लॉकअप, पुलिसकर्मियों के बैठने की जगह और खुले स्थानों परसीसीटीवी लगाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को 29 फरवरी तक सारी जानकारी देने का आदेश दिया है।
ये था पूरा मामला
बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजाब पुलिस एक पुरुष और महिला को गिरफ्तार किया था। उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत मांगते हुए पंजाब पुलिस पर उन्हें गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह थाने में शिकायत करने गए थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें दूसरी जगह से गिरफ्तार किया गया है।
थाने के सीसीटीवी में सारी बातें रिकार्ड की जा सकती है लेकिन बाद में पता चला कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से सारी जानकारी मांगी।