Friday, November 15, 2024
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स्कूलों में ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल खोलने की अनुमति लेकिन नहीं होगा ये काम

नई दिल्ली (Exclusive): देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Covid19) संक्रमण के नए मामलों में लगातार हो रही कमी के बीच दिल्ली सरकार ने शनिवार को चरणबद्ध तरीके से हो रहे अनलॉक (unlock) की नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

अब सोमवार 12 जुलाई से शिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली सरकार की इजाजत नहीं लेनी होगी। केजरीवाल सरकार द्वारा शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल खोलने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि सभी जगहों पर कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशानिर्देंशों के साथ कोविड-19 से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

नहीं लगेंगी क्लास

डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी के स्कूलों में ट्रेनिंग और गैदरिंग के उद्देश्य के लिए ऑडिटोरिटम और असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन स्कूलों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी।

डीडीएमए ने कहा कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में ऑडिटोरिटम और असेंबली हॉल का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी  ट्रेनिंग भी शामिल हैं। इसके साथ ही अब एकेडमिक गैदरिंग की भी अनुमति दी गई है। इसमें स्कूल- कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है।

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