Monday, March 23, 2026
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पंजाब में लाल लकीर क्षेत्र को लेकर सरकार का बड़ा एलान, अब हो सकेगा ये काम

चंडीगढ़ (Exclusive) पंजाब में औद्योगिक गतिविधियों (industrial activities) को बढ़ावा देने के उद्देश्य पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बड़ा फैसला किया है।

मुख्यमंत्री(Chief Minister) कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन और ऑरेंज जोन के उद्योगों के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) की मंजूरी दी है। रेड जोन वाले उद्योगों के लिए अलग जोन बनाने का आदेश जारी किया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की 42वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी रेड, ग्रीन और ऑरेंज इंडस्ट्रियल जोन की इकाइयों द्वारा पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जीरो डिस्चार्ज या उपचारित पानी के इस्तेमाल के लिए संभावित उपयोगकर्ताओं की सहमति होनी चाहिए।

सरकार के इस आदेश के बाद ऊब राज्य में कृषि भूमि और लाल लकीर क्षेत्र में भी उद्योग लग सकेंगे। इस आदेश के अनुसार मास्टर प्लान के खेती क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने की नीति के अंतर्गत सीएलयू, लाल लकीर या कम-से-कम 6 करम (30-33 फुट) पहुंच मार्ग की नजदीकी आबादी (कम-से-कम 50 पक्के मकान) के लिए क्रमश: 100 मीटर और 250 मीटर दूरी पर ग्रीन और ऑरेंज इंडस्ट्री के लिए लागू होने योग्य होगा।

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