पंजाब (TES): पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने स्क्रैप वाहनों के मालिक को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है।
वहीं पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का कहना है कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन से जुड़ी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत पंजाब कैबिनेट ने राज्य में मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अधीन नए वाहन खरीदने पर छूट देने का ऐलान किया था।
इतनी मिलेगी छूट
यहां आपको बता दें कि मोटर व्हीकल टैक्स में ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को करीब 15% और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25% तक छूट देने की अधिसूचना जारी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण-पक्षीय फैसले से स्क्रैपिंग पॉलिसी के अधीन ट्रांसपोर्ट वाहनों के मालिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से करीब 8 साल तक इस योजना का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं बात नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक की करें तो इन्हें करीब 15 साल तक इस योजना का लाभ मिल सकता है।
ऐसे मिलेगी छूट
बता दें, इस पॉलिसी के मुताबिक, वाहन जिस समय स्क्रैप होगा उसे लेकर स्क्रैपर के जरिए गाड़ी को खरीदा जाएगा। इसके बात ही वाहन के मालिक को स्क्रैपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट को गाड़ी के मालिक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जमा करवाने पर ही उसे नए वहान की रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिल सकती है।
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