पंजाब (EXClUSIVE): पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर पंजाब सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पंजाब के वे सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई है। पंजाब सरकार को भी यह लाभ 4 महीने के अंदर देने का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने बुधवार को पुरानी पेंशन को लेकर दायर दर्जनों याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकारी पक्ष की दलील खारिज कर दी। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में कर्मचारियों के नियमित होने की शर्त पर नई पेंशन योजना को मंजूरी देने की दलील दी।
याचिका में क्या कहा गया
पुरानी पेंशन को लेकर यह याचिका सुरजीत सिंह व अन्य ने वकील रंजीवन सिंह के माध्यम से दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है और नियुक्ति 2004 से पहले की गई थी लेकिन 2004 के बाद नियमित किया गया था।
याचिका में कहा गया था कि राज्यों ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना अपनाई थी और याचिकाकर्ताओं को भी इस योजना को अपनाने की शर्त पर नियमित किया गया था। इसके बाद उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में याचिकाओं का निपटारा कर सरकार को इस मामले में फैसला लेने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया
हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर अहम फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है, भले ही वह 2004 के बाद नियमित हुआ हो, तो भी वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है। पंजाब के कई विभागों के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 4 महीने के भीतर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ जारी करने का आदेश दिया है।