लुधियाना (TES): कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व कांग्रेस मंत्री एवं पंजाब कांग्रेस के एक्टिंग प्रधान भारत भूषण आशु की जमानत याचिका अजीत अत्री स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजीत अत्रि ने गत बुधवार को बहस सुनने के बाद आज के लिए इस पर अपना फैंसला सुरक्षित रख दिया था।
आशु के वकीलों ने अदालत में बहस करते हुए आशु को सियासी बदले के तहत मामले में नामजद व गिरफ्तार किए जाने के आरोप लगाए थे और कहा था कि आशु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आशु ने मंत्री रहते तमाम नियमो का पालन किया था और उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, वही सरकारी वकील व अन्य ने बहस करते हुए कहा था कि घोटाले में सीधे तोर पर पूर्व मंत्री का हाथ है।
उन्होंने कहा आर.के. सिंगला के माध्यम से सभी घोटालों को अंजाम दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया की मामलों सम्बन्धी रिकॉर्ड भी मिल नहीं रहा है, जबकि पुलिस को आशु के नजदीकी की प्रॉपर्टी सम्बन्धी जानकारी भी मिली है।
आरोप लगाया की मामले में शिकायत करने वालो को धमकाया जा रहा है और जेल से बाहर आकर आशु मामले के सबूतों से छेड़छाड कर सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आशु की जमानत रद्द की जाए। अदालत ने विजिलेंस पुलिस से मामले सम्बन्धी पूरा रिकॉर्ड सहित तलब किया था।