जालंधर (Exclusive): जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि धारा 144 के जालंधर जिले में रहने वाले व्यक्ति के अलावा कोई भी दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व त्योहारों के अवसर पर पटाखों को स्टोर नहीं कर सकेगा।
जारी आदेशों के अनुसार, दशहरे पर शाम 6 से 7 बजे तक, दिवाली पर रात 8 से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन) पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस व नया साल रात 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इन अवसरों को छोड़कर अन्य दिन पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग इस बात का ध्यान रखेगी कि आतिशबाजी निर्धारित समय के दौरान ही चलाई जाए और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इन आदेशों की पालना एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
वहीं, दशहरा के अवसर पर जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे फाटकों के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी, ताकि किसी भी हादसे को रोका जा सके। इस संबंध में पंजाब के सभी क्षेत्रों के डी.एस.पी. और थाना प्रभारी को पूरी निगरानी रखने के आदेशों जारी किए गए हैं।
इसके अलावा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान जैसे साइलेंस जोन के 500 मीटर के दायरे में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि ये आदेश 3 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।