

नई दिल्लीः दिवाली पर्व पर पटाखे जलाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा। बता दें कि, केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने कम प्रदूषण फैलने का दावा करते हुए निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी कोर्ट में दी थी। दोनों ने पटाखों के निर्माण को मंजूरी देने का आग्रह किया था।
बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को नामंजूर कर उन्हें झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत होगी। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में पटाखे बैन नहीं हैं, वहां सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि, सर्दी के मौसम में दिल्लीवासियों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। दिवाली पर जलाए गए पटाखों की वजह से हर जगह स्मॉग ही देखने को मिलती है। इस कारण लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां घेर लेती हैं।