

जालंधर (TE): जिले में उपचुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं। ऐसे में इसपर ध्यान देते हुए जिलाधिकारी जसप्रीत सिंह ने आज सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये धारा वोटिंग के 48 घंटे पहले यानी आज (8 मई) शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं वोटिंग होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर सख्त मनाही की गई है।
इन चीजों पर लगी रोक
बता दें, आदेशों के मुताबिक, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी एग्जिट पोल को प्रिंट, प्रसारित या प्रचार करने पर पूरी तरह से रोक है। वहीं वोटिंग के दिन यानी 10 मई की सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक उपचुनाव से जुड़े किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे जारी करने पर रोक है। जिलाधिकारी के अनुसार, आज शाम 6 बजे से वोटिंग होने तक एग्जिट पोल या किसी भी अन्य चुनाव सर्वे में किसी भी मीडिया द्वारा प्रचार व प्रसारण न किया जाए।