जालंधर (TES): पंजाब के जालंधर शहर से कांग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल के जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी है। बता दें, होशियारपुर रोड पर बने जौहल अस्पताल के मालिक बलजीत सिंह जौहल के साथ कांग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा था। अस्पताल के मालिक ने मनदीप जस्सल के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा करने आई थाना पुलिस के साथ भी मनदीप जस्सल के भिड़ने का आरोप लगा।
ये केस कई समय से अदालत में चल रहा था। आज अदालत ने इस केस से जुड़ा फैसला सुना दिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही मनदीप जस्सल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कॉग्रेस पार्षद पर IPC की धारा 435 के तहत 5 साल की सजा सुना दी है। अदालत ने मनदीप जस्सल को दोषी करार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया और उनपर IPC की धारा 324 व 353 में 2 साल, 323 में 1 साल की सजा और जुर्माना भी देने को कहा है।