

मानसा (TES): सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कैद एक आरोपी की जमानत की अर्जी को जज ने खारिज कर दिया है। मानसा के अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने बुढलाडा ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह मोहना की जमानत ना करने का फैसला किया है।
इस जमानत से जुड़ी बात करते हुए कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी जेल से छूट जाए तो वह बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इसके अलावा वह इस केस के गवाहों को भी धमका सकता है। ऐसे में सिद्धू हत्याकांड के मामले में कोर्ट किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।
बता दें, पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने जांच में पाया कि मोहना ने बीते साल राज्य में विधानसभा चुनाव में गायक सिद्धू मूसेवाला की कथित तौर पर रेकी की थी। इसके साथ ही उन्होंने उस समय उन शूटरों को अपने पास रखा भी था। कोर्ट ने जमानत को खारिज करते हुए सिद्धू हत्याकांड की सुनवाई 15 फरवरी को होना निर्धारित कर दिया है।