

नई दिल्ली (EXClUSIVE): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके आवास पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वह याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि यह मामला ट्रायल कोर्ट में ईडी द्वारा रिमांड सुनवाई के साथ टकराएगा।
सिंघवी ने कहा, “क्योंकि (ईडी) रिमांड में टकराव हो रहा है, इसलिए इसे वापस लेने का फैसला किया गया… रिमांड के खिलाफ लड़ेंगे और आपके आधिपत्य में वापस आएंगे।”
इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, ”आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां जा सकते हैं।” सिंघवी ने कहा कि वह याचिका वापस लेने के संबंध में शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को एक पत्र देंगे।
इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल की याचिका पर आज ही सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी।
सिंघवी ने पीठ से कहा, “अगर यह प्रक्रिया चलती रही, तो पहला वोट पड़ने से पहले ही कई वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे होंगे। कृपया इसे उठाएं।”