

नई दिल्ली (Exclusive): केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी।
सरकार के इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अपने दस्तावेजों को रिन्यू (नवीनीकृत) नहीं करा पाए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक एडवायजरी जारी कर परिवहन विभागों को निर्देश दिया कि पिछले साल फरवरी से जिन मोटर वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए।
मंत्रालय ने एडवायजरी में क्या-क्या कहा
मंत्रालय ने एडवायजरी में कहा है, “गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए… यह सलाह दी जाती है कि बताए गए सभी दस्तावेजों की वैधता, जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकता था या नहीं हो सकता था और जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गए थे या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएंगे, इसे 30 सितंबर, 2021 तक वैध माना जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें।”
इसमें आगे कहा गया है कि, “सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे इस सलाह को पूरी तरह लागू करें ताकि, नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान न हों और वे किसी कठिनाई का सामना न करें।”
कितना है जुर्माना
बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। जबकि अन्य अमान्य दस्तावेजों के लिए भी भारी जुर्माने का प्रावधान है। अवैध वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए 5,000 रुपये, अमान्य परमिट के लिए 10,000 रुपये, और अवैध फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ वाहन चलाने पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है।
अधिकारियों ने साफ किया कि एक्सपायर हो चुके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) की वैधता नहीं बढ़ाई गई है। यानी अगर गाड़ी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की तारीख बीत चुकी है तो उस पर वाहन चालक को जुर्माना देना होगा।
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