

नई दिल्ली (TES): हर साल करदाता इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। वहीं 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आ गई है। आपको बता दें कि आप 31 जुलाई 2023 तक अपना कर चुका सकते हैं। वहीं न्यू असेसमेंट ईयर 2023-24, 01 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। वहीं कर भरने की आखिरी डेट 31 जुलाई बताई गई है। ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी यही होगी।
इन कारणों से बढ़ाई ITR फाइलिंग की नियत तारीख
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने कई कारणों के कारण ITR फाइलिंग की नियत तारीखों को आगे किया है। मगर इस साल कहा जा रहा है कि ये तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। असल में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को करीब 1 माह से भी पहले अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत नए फॉर्म 10 फरवरी को अधिसूचित किए गए थे। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे।
चूकने पर देनी होगी पेनाल्टी
01 अप्रैल से असेसमेंट ईयर 2023-24 शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी करदाता इसी तारीख से वित्त वर्ष 2023-24 में की गई आय का रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। वहीं आप रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई तक कर सकते हैं। इसे फाइलिंग ना करने पर करदाता को एक विलंबित आईटीआर फाइल करना पड़ेगा।
ITR फॉर्म में नहीं हुआ कोई बदलाव
बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधनों के कारण कुछ जरूरी परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नागरिकों, प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 नोटिफाई किए थे।
वहीं ये प्रस्ताव आयकर विभाग ने नवंबर 2022 को ही दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ITR को छोड़कर अन्य सभी ITR फॉर्म्स के लिए एक ही फॉम चलेगा। दूसरी ओर उन्होंने ITR फाइलिंग को आसान करने और व्यक्तित्व व नॉन-बिजनेस टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग में लगने वाले समय को कम करने के लिए ये कदम उठाया था।
इनकम टैक्स द्वारा अधिसूचित नए ITR फॉर्म में क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली इनकम के लिए अलग से शेड़्यूल बना है। आपको बता दें कि सरकार ने बजट 2022 के समय क्रिप्टो आय के कराधान के लिए नियमों के बारे में बताया था।