Thursday, March 26, 2026
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कैप्टन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

लुधियाना (TES): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. अजीत अत्री की अदालत ने सिधवां बेट एरिया में कथित 65 लाख स्ट्रीट लाइट घोटाले में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व ओएसडी कैप्टन संदीप संधू की अग्रिम जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया।

जमानत याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि संधू के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और  इसलिए, मामले की उचित जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने अपने फैसले में ठहराया संधू  उनके समक्ष ऐसे कोई भी तथ्य पेश करने में विफल रहे जिससे कि यह लग सके कि उनको इसमें झूठा फंसाया गया है।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि विजिलेंस ब्यूरो की जांच अभी प्रारंभिक चरण में हैं और जैसे- जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और भी बहुत कुछ सामने आने की संभावना है, जैसा कि अकसर इस तरह के मामलों में देखा गया है इसलिए अभी आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

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