

वाराणसी (EXClUSIVE): वाराणसी कोर्ट ने के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे हिंदू भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
दरअसल, वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना कर सकते हैं।
अदालत ने दिन की शुरुआत में अपनी सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को भक्तों द्वारा की जाने वाली ‘पूजा’ के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को इसके लिए एक पुजारी को नामित करने के लिए कहा।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी। अब सभी को इसका अधिकार होगा। मैं वाराणसी कोर्ट के हालिया आदेश को 1983 में जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे द्वारा दिए गए आदेश के समान ऐतिहासिक देखता हूं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के ताले खोलने का आदेश दिया था।”
बता दें कि गोरखपुर निवासी जेएम पांडे पहले न्यायाधीश थे जिनके आदेश पर राम मंदिर का ताला पूजा के लिए खोला गया था। इस बीच, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि वह वाराणसी अदालत के आदेश से निराश हैं, उन्होंने कहा कि मामले में ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला है।