

पंजाब (Exclusive): हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को एक राहत की खबर मिली है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ ब्यास में दर्ज केस को रद्द कर दिया है।
बता दें कि बादल के खिलाफ 1 जुलाई 2021 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उनपर कोरोना के दौरान अमृतसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्यास नदी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे। इसके बाद वह ब्यास नदी का दौरा करने पहुंचे थे लेकिन DC ने इकट्ठा ना होने के आदेश जारी किए थे।
सुखबीर बादल पर कानून का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए केस को रद्द कर दिया गया है।