Saturday, May 30, 2026
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CM Kejriwal की पत्नी सुनीता को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

नई दिल्ली (Exclusive): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को बड़ी राहत दी।

जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने सुनीता केजरीवाल को समन जारी करने के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। उन्होंन कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक का आदेश 1 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन सुनीता केजरीवाल की ओर से पेश हुईं और कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध तभी बनता है जब कोई व्यक्ति गलत घोषणा प्रस्तुत करता है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जो साबित करता हो कि गलत घोषणा की गई थी।

इस साल की शुरुआत में 29 अगस्त को तीस हजारी जिला अदालत ने दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। यह मामला 2019 में हरीश खुराना ने दायर किया था।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने गवाह की शिकायत और गवाहों पर विचार करने के बाद सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता हरीश खुराना ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित आरोपी ने खुद को दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नामांकित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 का उल्लंघन किया है। इस तरह उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

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