चंडीगढ़ (Exclusive): पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम जमानत दे दी है।
बता दें कि प्लाट घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी लेकिन इसके लिए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह जांच एजेंसी को बताए बिना किसी भी तरह की विदेश यात्रा नहीं कर सकते। साथ ही उन्हें जांच एजेंसी के सहयोग देना होगा।
गौरतलब है कि विजिलेंस ब्यूरो ने बादल के खिलाफ 24 सतिंबर को प्लाट अलॉटमेंट मामले में केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद मनप्रीत बादल की तलाश की जा रही थी। विजिलेंस ने उनकी तालाश में 6 राज्यों में रेड भी की थी। यहां तक की उनके चंडीगढ़ स्थित घर में तलाशी के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला।
हालांकि मनप्रीत बादल ने खुद को बेकसूर बताते हुए इसे राजनीति साजिश का नाम दिया। वहीं, उन्होंने इसके खिलाफ बठिंडा अदालत में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन वह खारिच हो गई। इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी।