

नई दिल्ली (Exclusive): आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने उन्हें सरकारी बगंले में रहने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा कि आप सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगले में रह सकते हैं और उन्हें इसे खाली नहीं करना होगा।
बता दें कि राघव ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। राज्यसभा सचिवालय के लिए उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
उल्लेखनीय है कि सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।
इसके बाद, राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें वहां से निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रूख किया, जहां उनके हक में फैसला सुनाया गया।