

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुखपाल खैरा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुभानपुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, जस्टिस विकास बहल ने निजी कारणों से याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका को दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया है। खैरा के खिलाफ 4 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी.
खैरा ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज यह एफआईआर पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज की गई है। यह एफआईआर बिना किसी ठोस आधार के दर्ज की गई है इसलिए इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। अब इस याचिका पर हाई कोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि 4 जनवरी को सुभानपुर के डोगरानवाल निवासी महिला रणजीत कौर की शिकायत पर आईपीसी की धारा 195-ए और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।