Wednesday, June 18, 2025
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मान सरकार को बड़ा झटका, खैरा केस में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार ने खैरा की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

कांग्रेस विधायक को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पंजाब सरकार ने जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है।

बता दें कि इस मामले में सुखपाल खैरा की ओर से कैविएट अर्जी भी दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खैरा ने याचिका में अदालत को बताया था कि एक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ कपूरथला में एक और मामला दर्ज किया गया था।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि खैरा ने अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में गवाह को धमकी दी और सबूत मिटाने की कोशिश की। खैरा ने अपने खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को बदले की भावना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।

साथ ही उक्त एफआईआर पर फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने खैरा की याचिका पर पंजाब सरकार को 22 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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