अहमदाबाद (Exclusive): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, गुजरात उच्च न्यायालय ने सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।
इस याचिका में उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रदान करने के मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने लगातार डिग्रियां मांगने के लिए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जस्टिस बीरेन वैष्णव की बेंच ने निर्देश को रद्द करते हुए कहा कि किसी बड़े सार्वजनिक हित के अभाव में पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों को छूट दी गई थी। अदालत ने आरटीआई के माध्यम से लगातार ऐसी जानकारी मांगने के लिए केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि डिग्री उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। समीक्षा आवेदन में आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भी पीएम की डिग्री के लिए आग्रह नहीं किया क्योंकि उन्होंने डिग्री के लिए कोई आरटीआई आवेदन दायर नहीं किया था।
गौरतलब है कि तत्कालीन सीआईसी आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने प्रधानमंत्री कार्यालय को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जीयू के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को जानकारी प्रदान करने का निर्देश जारी किया था ताकि उन्हें उन दस्तावेजों को खोजने में मदद मिल सके।