चंडीगढ़ (Exclusive): मोहाली के 2 बड़े फोर्टिस और आई. वी. वाई. अस्पतालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, लापरवाही के चलते उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है।
दरअसल, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पंजाब दोनों अस्पतालों को ने सेवा में कोताही बरतने और राइट टू लाइफ एक्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है।
इसके चलते अब फोर्टिस और आई. वी. वाई.अस्पतालों को मरीज के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही दोनों अस्पतालों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए कहा गया है।
क्या है पूरा मामला?
एक महिला को अंबाला मिलिट्री अस्पताल से मोहाली रैफर किया गया थी , ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। मगर, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल व आई.वी.वाई. अस्पताल ने मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने आई.सी.यू. बैड ना होने का हवाला देते हुए वापिस भेज दिया। एमरजैंसी ट्रीटमेंट ना मिल पाने कीक वजह से महिला की मौत हो गई।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की एक्स सर्विसमैन हैल्थ स्कीम के तहत रजिस्टर्ड अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इसी के चलते बहुत से प्राइवेट अस्पताल इस स्कील के तहत इलाज नहीं करते।