

नई दिल्ली (TES): अग्निपथ योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस योजना का प्रयोग देश के हित और सशस्त्र बल को अधिक बढ़िया करने में किया जाएगा।
इसपर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ का कहना है कि अग्निपथ योजना में किसी का हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें, केंद्र ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसमें सशस्त्र बलों में जवानों की भर्ती के लिए नियम भी बताए गए थे। इन्हीं नियमों के मुताबिक, साढ़े 17 से 21 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। वे आने वाले 4 सालों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किेए जाएंगे।
इसके बाद यानी 4 साल पूरे होने के बाद इनमें से करीब 25% युवाओं को नियमित सेवा करने का मौका मिलेगा। इस योजना की घोषणा करने के बाद देशभर के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस कारण सरकार ने इसकी भर्ती की अधिकतम उम्र बढ़ाकर 23 की थी।