Sunday, May 31, 2026
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Festival Season पर प्रशासन का सख्त फैसला, पॉल्यूशन रोकथाम के लिए उठाया यह कदम

चंडीगढ़ (Exclusive): दिवाली का त्यौहार जहां अपने साथ रोशनी, खुशियां लेकर आता है वहीं इस दौरान पटाखों के कारण हवा में प्रदूषण की मात्रा भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पंजाब प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है।

त्यौहारी सीजन में प्रदूषण को कम करने के लिए यू.टी. प्रशासन ने दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ईको-फ्रेंडली ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है। यू.टी. के प्रशासक बनवाली लाल पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि शहरवासी को सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाएगी , वो भी तय समय सीमा में।

बता दें कि दिवाली पर रात 8 से 10 बजे, दशहरा और गुरुपर्व पर रात 9-10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मिलेगी। अगर कोई प्रशासन के नियमों की उल्लघंन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इको-फ्रेंडली ग्रीन पटाखों में हानिकारक रसायन नहीं होते इसलिए प्रशासन ने इन्हें उपयोग करने की इजाजत दी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर, 2018 में आदेश जारी किए थे, जिसमें आतिशबाजी सहित अन्य हानिकारक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। SC ने सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी थी। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने भी 1 दिसंबर 2020 को शहरों/कस्बों में पटाखों पर पाबंदी के आदेश जारी किए थे।

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