Sunday, July 27, 2025
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कोटकपूरा गोलीकांड मामले में हाई कोर्ट ने दी पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी को राहत, जाने क्या दिया आदेश

चंडीगढ़ (Exclusive) पंजाब के पूर्व डीजीपी (former Punjab DGP) सुमेध सिंह सैनी (Sumedh Singh Saini) को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए कोटकपूरा गोलीकांड मामले (Kotkapura shootout case) में उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि अगर इस मामले में सरकार सैनी से कुछ भी पूछताछ करना चाहे तो इसके लिए 7 दिन पहले सैनी को नोटिस देना होगा।

जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश सैनी द्वारा इस मामले में दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं। बता दें कि सैनी को बहिहल कलां गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत पहले ही मिल चुकी है।

अब सैनी को कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।

सैनी ने पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद सैनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी।

मार्च महीने में ही हाई कोर्ट ने सैनी को अंतरिम जमानत दे दी थी मंगलवार को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सैनी को अग्रिम जमानत दे दी है।

 

 

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