Tuesday, April 29, 2025
HomeBreaking Newsइस बैंक का हुआ लाइसेंस रद्द, ग्राहक नहीं निकाल...

इस बैंक का हुआ लाइसेंस रद्द, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसे

नई दिल्ली (Exclusive) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के बैंक डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक, ये कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत के कारण की गई है।

लाइसेंस रद्द किये जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक लाइसेंस रद्द होने से जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ हो सकता है. डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपनी अभी की मौजूदा फाइनेंशिलय हालात को देखते हुए पैसा नहीं चुका सकता।

RBI के अलावा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी महाराष्ट्र के इस बैंक को बंद करने और बैंक के लिए अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

Read More

spot_img