Sunday, June 8, 2025
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चुनावी बॉन्‍ड मामले में SC का सख्त रवैया, SBI को लगाई फटकार, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली (EXClUSIVE): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कल, 12 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बांड दाता विवरण जमा करने का आदेश दिया।

यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ऐसा करने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली ऋणदाता की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड खरीद के सभी विवरण प्रस्तुत करने और प्रक्रिया में देरी के लिए भी फटकार लगाई।

पीठ ने कहा, ”हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर एसबीआई इस आदेश में बताई गई समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।”

15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से सभी चुनावी बांड खरीद का विवरण 6 मार्च तक ईसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसने इस जानकारी को 13 मार्च तक ईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।

हालांकि, एसबीआई ने दाताओं के आसपास गुमनामी प्रोटोकॉल के कारण प्रक्रिया की “समय लेने वाली” प्रकृति का हवाला देते हुए अधिक समय की मांग करते हुए 4 मार्च को अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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