Sunday, June 8, 2025
HomeLatestचंडीगढ़ मेयर चुनाव पर SC का बड़ा फैसला, फिर...

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर SC का बड़ा फैसला, फिर से गिने जाएंगे वोट, जानें पूरा मामला

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैलसा सुनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सभी अमान्य आठ मतपत्रों में AAP मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट पड़े हैं। सभी 8 अवैध वोटों को वेल‍िड करार द‍िया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया है कि मतदान के वोटों की गिनती दोबारा की जाए और इन आठ वोटों को वैध माना जाए। इसके बाद उसके आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे।

बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा ‘अमान्य’ घोषित किए गए सभी आठ वोटों को खराब करने की घटना सभी कैमरे में कैद की गईं थीं। यह सभी वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में शामिल हैं।

गौरतलब है कि भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की। भाजपा ने तीनों पद बरकरार रखे और कांग्रेस-आप गठबंधन को हरा दिया। इसके बाद AAP ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में “धोखाधड़ी और जालसाजी” का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

spot_img