

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्र और वोटों की गिनती का वीडियो मंगलवार दोपहर 2 बजे तक पेश करने का आदेश दिया है।
अदालत ने चुनाव की अध्यक्षता करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को भी फटकार लगाई और कहा कि उन पर “मतपत्रों को विकृत करने” के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने डिप्टी कमिश्नर को एक नया रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो।
पीठ ने कहा, “हम चंडीगढ़ विधानसभा में हुई खरीद-फरोख्त से दुखी हैं। खरीद-फरोख्त का यह कारोबार बंद किया जाना चाहिए और इसीलिए हम कल ही मतपत्र देखना चाहते हैं।”
गौरतलब है कि भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की। भाजपा ने तीनों पद बरकरार रखे और कांग्रेस-आप गठबंधन को हरा दिया। इसके बाद AAP ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में “धोखाधड़ी और जालसाजी” का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।