

केरल (EXClUSIVE): बीजेपी नेता की हत्या के लिए कोर्ट ने आज पीएफआई कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई। केरल की अलप्पुझा अदालत ने आरएसएस के खिलाफ फैसला सुनाया। पीएफआई पर कार्यकर्ता व बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या का आरोप है और सभी 15 मजदूरों को मौत की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 19 दिसंबर 2021 को पीएफआई – एसडीपीआई से जुड़े लोगों द्वारा रंजीत श्रीनिवासन पर उनके परिवार के सामने उनके घर पर बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पीएफआई कार्यकर्ता के.एस. खान की हत्या के एक दिन बाद रंजीत श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई। के.एस. 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने खान की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त वह घर लौट रहा था। इस हत्या के एक दिन बाद 19 दिसंबर को रंजीत की हत्या कर दी गई। वह बीजेपी के ओबीसी और मोर्चा के प्रदेश सचिव थे।
हत्या का दोषी कौन है?
केरल कोर्ट ने रंजीत की हत्या में नसम, अजमल, अनुप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शरनुस अशरफ को दोषी ठहराया। अलाप्पुझा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय-1 की न्यायाधीश श्रीदेवी वी. मौत की सजा सुनाई है।
रंजीत की पत्नी लीशा ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि इसे हत्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह सबसे दुर्लभ मामला है। हमारे सामने मेरे पति पर बेरहमी से हमला किया गया।
आपको बता दें कि रंजीत पर हमला करने वाले सभी लोग पीएफआई के कार्यकर्ता थे इस संगठन पर साल 2022 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पाया कि एसडीपीआई-पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एक हिट लिस्ट तैयार की थी, जिसमें वकील रंजीत का नाम सबसे ऊपर था। यह सूची जब्त मोबाइल फोन में मिली है।