

हरियाणा (EXClUSIVE): हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य में सजा काट रहे कैदियों को विशेष छूट का लाभ देने का फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की राहत दी जाएगी। इस छूट का फायदा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राम रहीम अगले 10 दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे।
बता दें कि राम रहीम 20 जनवरी को 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम को 9वीं बार पैरोल दी गई है। राम रहीम यौन उत्पीड़न और हत्या के दो मामलों में 20 साल की सजा काट रहा है। वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।
सरकार के फैसले के मुताबिक 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम की सजा वाले दोषियों को 45 दिन की छूट दी गई है। इसी तरह 5 साल से कम सजा वाले दोषियों को 30 दिन की छूट दी गई है।
जुर्माना नहीं भरने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा
यह छूट उन सभी दोषियों को भी दी जाएगी जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को जेल से पैरोल या फर्लो पर हैं। बशर्ते वे निर्दिष्ट तिथि पर संबंधित जेलों में आत्मसमर्पण कर दें। यह छूट उनकी पैरोल या छुट्टी समाप्त होने की स्थिति में कारावास की शेष अवधि के लिए दी जाएगी। यह छूट उन दोषियों को नहीं दी जाएगी जो जुर्माना न भरने पर सजा काट चुके हैं।
राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में पैरोल की सजा काट रहा है। इसी साल 2024 में उन्हें पहली बार पैरोल मिली थी। हरियाणा सरकार ने राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि, राम रहीम पैरोल पर रहते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा डेरा के संपर्क में है।