

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): हाई कोर्ट ने शिक्षक पर लगाया 50 हजार का जुर्माना पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक, अपने 19 वर्षीय छात्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए सुरक्षा की मांग करने वाले गणित के शिक्षक पर हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि जिस शिक्षक पर समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए इसलिए सबक सिखाना जरूरी है। बता दें कि पलवल के रहने वाले जोड़े ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनका परिवार उनके रिश्ते से काफी नाराज है इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए।
जानिए क्या है पूरा मामला
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि याचिकाकर्ता गणित की टीचर है और पहले से शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है जबकि लड़की 19 साल की है और फिलहाल छात्रा है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया था कि लड़की उसकी छात्रा है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सहमति से रिश्ते में रह रहे हैं।
‘कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए’
हाई कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से इतना सख्त समझौता जरूरी है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया है ताकि शिक्षा का नेतृत्व करने वाला छात्र कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न कर सके। हाईकोर्ट ने यह रकम बार एसोसिएशन एडवोकेट फैमिली वेलफेयर फंड में जमा कराने का आदेश दिया है।




