मोहाली (Exclusive): 2015 में फाजिल्का में दर्ज एनडीपीएस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को नियमित जमानत देकर बड़ी राहत दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
भले ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है लेकिन रिहाई से पहले ही कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल, उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ सुभानपुर थाने में 195ए और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक सुखपाल को जलालाबाद जिला पुलिस ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे चंडीगढ़ स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि, वो शुरू से ही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में केस दर्ज कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
साल 2015 में जलालाबाद पुलिस ने मार्केट कमेटी ढिलवां के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी .315 बोर पिस्तौल, दो पाकिस्तानी सिम कार्ड और एक टाटा सफारी कार बरामद की गई। इस मामले में खैहरा का नाम मार्केट कमेटी ढिलवां के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह के साथ उनके कथित संबंधों के कारण सामने आया था।
याचिका दायर करते हुए खैरा ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को विभिन्न स्तरों पर राहत प्रदान किए जाने के बावजूद पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले वह आम आदमी पार्टी में थे और बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके चलते राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।