

नई दिल्ली Exclusive: पंजाब में पराली जलाने को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है क्योंकि अदालत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
पंजाब सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य के गृह अधिकारियों द्वारा किसानों और किसान नेताओं को धान की पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए उनके साथ 8,481 बैठकें की गई हैं। इसने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ₹2 करोड़ से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है, जिसमें से ₹18 लाख की वसूली की जा चुकी है।
राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली हवा पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एसके कौल और एस धूलिया की पीठ ने पंजाब और दिल्ली सरकारों को कृषि अपशिष्ट जलाने के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा, “पंजाब राज्य को भी वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में हरियाणा राज्य से सीख लेनी चाहिए।” पंजाब में भूमि धीरे-धीरे शुष्क होती जा रही है। अगर जमीन सूख गई तो बाकी सब कुछ प्रभावित होगा।