

चंडीगढ़ (Exclusive): पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की साल 2023-24 के लिए कार्यकारी समिति का चुनाव 15 दिसंबर, 2023 को होगा।
15 नवंबर को हुई जनरल हाउस की बैठक में नई चुनाव कमेटी का गठन किया गया था। एसोसिएशन ने कहा कि जिन सदस्यों ने 31.10.2023 तक अपने बकाया चुका देंगे, वो 24.11.2023 तक अपना हलफनामा जमा करेंगे। वही आगामी एचसीबीए चुनाव 2023-24 में मतदान के लिए पात्र होंगे।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, सभी सदस्यों को अपना शपथ पत्र बार एसोसिएशन कार्यालय में दाखिल करना होगा।
प्रावधानित के अनुसार, विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत किए बिना किसी भी सदस्य को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी सदस्य आगामी चुनावों में वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि सदस्य उपस्थित न हो और अक्टूबर के आखिरी दिन यानी 31.10 तक पिछले वर्ष में कम से कम 8 अलग-अलग तारीखों पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में उसकी उपस्थिति दर्ज की गई हो।
बता दें कि 8 उपस्थिति की शर्त उन सदस्यों पर लागू नहीं होगी, जो 15 वर्ष से अधिक समय से इस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। आपत्तियों पर निर्णय लेने और अस्थायी मतदाता सूची की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची 01.12.2023 को दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शित की जाएगी।