

चंडीगढ़ (Exclusive): मंत्रिमंडल ने 83 लाभार्थियों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष करने के लिए “द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट, 1948” में संशोधन करने को भी हरी झंडी दे दी।
पंजाब सरकार उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है, जिनके बच्चों ने द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान “द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट 1948” के तहत भारतीय सेना में सेवा की थी। फिलहाल इस नीति के तहत 83 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं।
पंजाब ने घोषणा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान सेवा देने वाले व्यक्ति के माता-पिता को रु. 10,000/- प्रति वर्ष से रु. 20,000/- प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी।
पटवारियों और कानूनगो का राज्य कैडर बनाने को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए पटवारियों और कानूनगो का एक राज्य कैडर बनाने को भी मंजूरी दे दी। इससे पुराने राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने, रखरखाव, अद्यतन करने में मदद मिलेगी जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा होगी। इससे भूमि रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण उत्पन्न होने वाले मुकदमों को कम करने में भी मदद मिलेगी।