नई दिल्ली (Exclusive): देश में इस समय समलैंगिक विवाह का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस बीच, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को चुनौती दी गई है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।
बता दें कि, कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इसे मान्यता देने का काम संसद का है। साथ ही सेम सैक्स कपल बच्चे भी गोद नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था।
इसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से कोर्ट में मान्यता के लिए याचिका दायर की गई थी।
ये है समलैंगिक विवाह
समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगों के विवाह को कहते हैं। समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था।