

पंजाब (Exclusive): प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, जालंधर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को अब एक खास सुविधा दी जाएगी।
नगर कौंसिल आदमपुर के कारज साधक अफसर रामजीत ने जालंधर के अबतक तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाने वालों से इसकी विनती की है। उन्होंने लोगों को टैक्स के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाएं। इसी के साथ पंजाब सरकार द्वारा शुरु की गई स्कीम का आनंद लें।
दरअसल, पंजाब सरकार ने एक नई नीति शुरु की है, जिसके अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स समय पर देने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अफसर रामजीत ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 2013-14 से शहरों में प्रोपर्टी टैक्स योजना लागू की गई है। 2013-14 से 2022-23 तक का बकाया जमा करवाकर सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ पाए।
हालांकि उन्होंने टैक्स जमा ना करवाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना देने वालों को नगर कौंसिल कोई NOC भी नहीं जारी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्हें कोई अन्य सुविधा भी नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी भी सील की जा सकती है।




