Friday, February 20, 2026
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जालंधर के Hospitals, Malls और Hotels पर नगर निगम की पैनी नजर, जारी हुए ये नए आदेश

जालंधर (Exclusive): पंजाब के महानगर जालंधर में होटल्स, मॉल्स और अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि नगर निगम ने इनके खिलाफ नए आदेश जारी किए हैं।

दरअसल, निगम कमिश्नर डॉ. ऋषि पाल सिंह ने सभी मॉल्स, होटल्स और अस्पतालों के प्रॉपटी टैक्स जांचने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा इनके वॉटर कनैक्शनों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में विशाल मेगा मार्ट बिल्डिंग की जांच की गई तो पता चला कि वहां लगे सबमर्सिबल पंप का रिहायशी बिल निगम द्वारा भेजा जा रहा है।

ऐसे में अब उस सबमर्सिबल पंप की मोटर कपैसटी का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें कमर्शियल बिल भेजे जाएं। बिल्डिंग को प्रॉपटी टैक्स रिटर्न पर भी नोटिस भेजा गया है और मालिक को दस्तावेज दिखाने के लिए तलब किया गया है।

वहीं, वासल टावर बिल्डिंग के वॉटर मीटर कनैक्शन और रेंट डिटेल्स डोक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। ऋतु वियर्स बिल्डिंग के जिम से रेंट और वॉटर कनैक्शन डिटेल्स देने को कहा गया है। इसी अभियान के तहद, न्यू रूबी अस्पताल से भी प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न और सबमर्सिबल पंप की रिपोर्ट देने को कहा गया है।

नगर निगम कमिश्नर और वॉटर सप्लाई के नए सुपरिटैंडैट हरप्रीत सिंह वालिया ने कहा कि उन्होंने GST विभाग से भी डाटा मंगवाया है। कारोबारियों द्वारा भेजे गए डाटा को क्रास चेक किया जाएगा और कोई भी गड़बड़ी होने पर उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है।

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