Friday, February 20, 2026
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पंजाब के Property Tax डिफाल्टरों के लिए बड़ी खबर, बच सकते हैं पैसे

जालंधर (Exclusive): राज्य सरकार ने उन संपत्ति मालिकों के लिए एकमुश्त निपटान One Time Settlement (ओटीएस) योजना की घोषणा की है, जिन्होंने इस साल मार्च तक संपत्ति कर या गृह कर का भुगतान नहीं किया है या आंशिक रूप से भुगतान किया है।

एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए, राज्य ने बकाया मूल राशि पर लगाए गए सभी जुर्माने और ब्याज को माफ कर दिया है, जिसका भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है।

संपत्ति कर की गणना वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के कवर क्षेत्र और खुले क्षेत्र के आधार पर की जाती है।

ओटीएस उन डिफॉल्टरों को एक बड़ी राहत देने जा रहा है, जिन्हें पिछले सभी वित्तीय वर्षों की बकाया मूल राशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ना था। 

राज्य में निगम संपत्तियों के मालिकों को बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। स्थानीय निकाय विभाग के अंडर सचिव मंजीत सिंह ने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।

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