Saturday, April 26, 2025
HomeLatestJalandhar के इन सभी Private Schools के लिए नया...

Jalandhar के इन सभी Private Schools के लिए नया आदेश, करना होगा ये काम

जालंधर (Exclusive): पंजाब सरकार ने जालंधर के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। दरअसल, अब सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।

डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष सारंगल ने आदेश जारी किए हैं कि जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 

श्री सारंगल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब राज्य नियामक दिशानिर्देशों के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी निजी प्ले स्कूलों को एक महीने के भीतर पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड, जालंधर से संपर्क करना होगा।

spot_img