

मुंबई (Exclusive): दिल्ली की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, एक्ट्रेस को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत दे दी है।
अदालत ने उन्हें पूर्व अनुमति लेने के बजाय देश छोड़ने से कम से कम 3 दिन पहले कोर्ट और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सूचित करने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने कहा कि अभिनेत्री को कई बार अल्प सूचना पर विदेश यात्रा की आवश्यकता होती है और उन्होंने कभी भी किसी भी समय जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है। न्यायाधीश ने 10 अगस्त को पारित एक आदेश में शर्त को संशोधित किया, जिसमें कहा गया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ सकती है। इसके अलावा विदेश जाने से पहले उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी कि वह कब और कितने दिन के लिए जा रही हैं। साथ ही उन्हें वहां का फोन नंबर भी देना होगा।
कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील देते हुए कहा कि अभिनेत्री ने कभी भी जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया। अगर वह विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा। विदेश से लौटने के बाद FDR जारी करने के बाद उन्हें पासपोर्ट सौंप दिया जाएगा।