

जालंधर (Exclusive): जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जालंधर में अदालत में चल रहे एक मामले को लेकर अदालत ने शीतल अंगुराल पर न केवल तीखी टिप्पणी की है साथ ही उन्हें 24 अगस्त को अदालत में पेश करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
अदालत ने आदेशों में यह भी कहा है कि शीतल अंगुराल के जमानती बांड रद्द किए जाते हैं तथा जमानत भरने वाले को भी 24 अगसत् को पेश होने को कहा है। मामला हरविंद्र कौर मिंटी से संबंधित है। मिंटी की तरफ से साल 2017 में थाना डिवीजन 6 में विधायक शीतल अंगुराल तथा उसके साथियों के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी कि उक्त लोगों न सोशल मीडिया पर उसके प्रति घटिया शब्दावली का प्रयोग किया है।
सी.जे.एम. माननीय अमित कुमार गर्ग की तरफ से जारी आदेशों में विधायक शीतल अंगुराल को लेकर टिप्पणी भी की गई है।
जिसमें कहा गया है कि वह बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।