

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को दिल्ली कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को “मोदी सरनेम” टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और संसद सदस्य के रूप में उनकी स्थिति को बहाल कर दिया।
उच्च अदालत ने हवाला दिया कि 2 साल की अधिकतम सजा देने में ट्रायल जज द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। हालांकि, अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि गांधी को कथित टिप्पणी करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक नेता को समझदारी दिखानी चाहिए। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी “मोदी सरनेम” वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी को पीएम मोदी से जुड़ी उनकी टिप्पणियों के लिए सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था लेकिन उन्होंने अदालत से माफ। गांधी ने हलफनामे में कहा, “वह अपराध का दोषी नहीं है और अगर उसे माफी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता।”