

जालंधर (TE): पंजाब के जालंधर शहर में डीसी द्वारा 144 धारा लागू की गई है। बता दें, ऑपरेशन ब्यू स्टार की 39वीं बरसी के अवसर पर जिला मैजिस्ट्रेट ने यह धारा लागू की है।
1 से 7 जून तक लगेगी धारा
मिली जानकारी के अनुसार, शहरभर में 1 जून 2023 से 7 जून 2023 तक घल्लू घारा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान कई जत्थेबंदी धार्मिक प्रोग्राम करवा रहे हैं। इसतरह जिले की कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए 1 से 7 जून तक यह धारा लागू रहेगी।
शहर का अमन खराब ना हो
बता दें, इन दिनों शरारती तत्वों द्वारा अक्सर जिले की कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया जाता है। इसे रोकने व शहर की शांति बरकरार रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने ये फैसला लिया है।
डिप्टी कमिश्नर ने दिया यह आदेश
वहीं शहर की डिप्टी कमिश्नर दीप शिखा ने इन दिनों लाइसेंस हथियार समेत अन्य तेजधार हथियारों को घर से बाहर न लाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक जगह पर करीब 5 से अधिक लोगों को इकट्ठे होने को भी मना किया है।