

पंजाब (TES): राज्य महिला आयोग के चेयरमैन पद से हटाई गईं मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से एक और बड़ा झटका मिला है। बता दें, मनीषा गुलाटी ने पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की थी। मगर अब कहा जा रहा है कि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
10 मार्च को दिए थे ये आदेश
बता दें, सरकार ने 10 मार्च 2023 को उन्हें पंजाब राज्य महिला आयोग के चेयरमैन पद से हटाने का आदेश दिया था। ऐसे में मनीषा जी ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की थी। इस पर उनका कहना था कि उन्हें बिना किसी वजह से उनके पद से हटाया जा रहा है। ऐसे में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है।
मनीषा गुलाटी ने बताई ये बात
उन्होंने बताया कि उनका कार्यकाल मार्च 2024 को पूरा होना था। ऐसे में उन्हें उनके पद से समय से पहले ही हटाने पर सरकार को ठोस कारण बताना होगा। बता दें, इससे पहले भी उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया था। उस समय भी वे अपनी याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई थी। उस समय कोर्ट ने उसका साथ देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। ऐसे में वे दोबारा आयोग के चेयरमैन पद पर बैठ गई थी। मगर अब दोबारा उन्हें उनके पद से हटाने की बात सामने आ रही है।