Monday, February 3, 2025
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आप की भी पंजाब में है दुकान तो पढ़ लें ये सरकारी फरमान

चंडीगढ़ (TES): पंजाब में अगर आपकी भी कोई दुकान है और उस दुकान में कोई भी काम कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब की मातृभाषा पंजाबी को बड़े स्तर पर प्रफुल्लित करने के लिए ‘पंजाब शॉपज़ एंड कमर्शियल एस्टेबलिशमेंट रूल्ज 1958’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिससे मौजूदा नियम 22 के इलावा नये नियम 23 और 24 को शामिल किया जायेगा।

पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आखिरी अल्टीमेटम दिया था। 21 फरवरी 2023 तक राज्य भर के सभी निजी और सरकारी भवनों पर पंजाबी भाषा में साइनबोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने वालों पर 21 फरवरी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि सभी साइनबोर्ड पर अन्य भाषाओं के साथ पंजाबी प्रमुखता से लिखा जाएगा।

आज मंगलवार  को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री (Chief Minister) कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन अनुसार हर एक संस्थान के लिए बोर्ड पर पंजाबी भाषा (गुरुमुखी लिपि) में अपना नाम दिखाना जरूरी होगा।

हालांकि, बोर्ड पर नाम लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि के अलावा इससे नीचे अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। जिन संस्थानों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उनको यह नियम लागू होने के छह महीनों के अंदर-अंदर ऐसा करना होगा। नये आदेशों का उल्लंघन करने वालों को पहली बार एक हज़ार रुपये और इसके बाद हरेक उल्लंघन के लिए दो हज़ार रुपये जुर्माना किया जायेगा।

पंजाब में 45 दिन के भीतर जारी होगा CLU

रियल एस्टेट सेक्टर को उत्साहित करके राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने 45 दिन में ज़मीन के प्रयोग में तबदीली (सीएलयू) जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में ज़मीन के किसी भी हिस्से पर कोई भी निर्माण, गतिविधि शुरू करने के लिए सीएलयू की मंजूरी लेना लाजि़मी है, जिसके बाद ही सम्बन्धित गतिविधि के लिए लेआउट प्लान/बिल्डिंग प्लान और कालोनी को लाइसेंस की इजाज़त दी जाती है।

इस सारी प्रक्रिया में कई बार छह महीनों से अधिक समय लग जाता है, जिस कारण प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी होती है। परन्तु अब सीएलयू, ले आउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कालोनी को लाइसेंस की इजाज़त एक ही समय दी जायेगी, जिससे उपरोक्त इजाज़त देने की समय-सीमा 45-60 दिनों तक कम हो जायेगी।

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