Sunday, July 27, 2025
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विदेश में पढ़ रहे बच्चों को पैसे भेजना अब मंहगा, पढ़ें कितना लगेगा कर

जालंधर (TES): अगर आप साल में एक बार विदेश जाते हैं घूमने के लिए या फिर आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं औऱ उन्हें अक्सर पैसे भेजते हैं तो यह बजट आपके लिए काफी हताशा भरा है। कारण है कि केंद्र सराकर ने आज पेश किए अपने बजट में  विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर ‘टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स’ (TCS) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव ऐसे ही बिना हो हल्ले के पास हो गया तो जुलाई माह से यह सब मंहगा हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश  किया। वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा के टूर पैकेज (Overseas Tour Packages) और भारत से बाहर रुपये भेजने पर पर टीसीएस दर को बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव बजट (Budget 2023) में रखा है।

पहले यह 5 प्रतिशत है।  बुधवार को संसद में पेश बजट के जरिए प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 के माध्यम से विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर ‘टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स’ (TCS) वसूलते हुए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

1 जुलाई से लागू होगा नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (Liberalised Remittance Scheme) के तहत भारत से बाहर 7 लाख रुपये से ज्यादा राशि भेजने पर 20% TCS लगाया जाएगा। ये संशोधन एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे। यह कर 7 लाख रुपए से ऊपर की राशि भेजने पर लगता है।

TCS को 5% से बढ़ाकर 20% करना विदेशी मुद्रा भंडार की आरामदेह स्थिति को देखते हुए काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार विदेश दौरों पर बेतहाशा खर्च को हतोत्साहित करना चाहती है।

कुल मिला कर पहले जहां एक लाख रुपए विदेश भेजने पर 5000 रुपए के करीब कर लगता था वही अब इस राशि पर कर 20 हजार लगेगा। बेशक शिक्षा और मैडीकल पर यह कर नहीं लगेगा लेकिन अगर आप वहां रह रहे अपने करीबी लोगों के खर्च या अन्य काम के लिए पैसे भेज रहे हैं तो उस पर कर लागू होगा।
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